एक जुलाई से शुरू नहीं होगी चारधाम यात्रा, हाई कोर्ट ने लगाई रोक
एक जुलाई से शुरू नहीं होगी चारधाम यात्रा, हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Share:

नई दिल्ली: नैनीताल उच्च न्यायालय ने पहली जुलाई से बदरीनाथ, केदारनाथ समेत चारधाम यात्रा आरंभ करने के उत्तराखंड मंत्रिमंडल के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को चारधाम में पूजा अर्चना की लाइव स्ट्रीमिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे को भी कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए दोबारा जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरएस चौहान व जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में वकील दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, अनू पंत की कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था और चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ओमप्रकाश व अन्य अधिकारी अदालत में ऑनलाइन पेश हुए। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा आरंभ करने का निर्णय लिया है। 

सीएम तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रथम चरण में उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के निवासियों को मंदिरों में 01 जुलाई से जाने की इजाजत दी है। रुद्रप्रयाग जिले के लोग केदारनाथ धाम के दर्शन को जा सकेंगे, जबकि चमोली जिले के यात्रियों को बदरीनाथ धाम में दर्शन करने की इजाजत दी गई है। उत्तरकाशी जिले के लोगों को गंगोत्री व यमुनोत्री धामों के दर्शन करने की अनुमति दी गई है। 

उर्दू स्कूल में लगा टीकाकरण शिविर, पास की मस्जिद से 3 बार हुआ ऐलान- वैक्सीन न लगवाएं

विश्व में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला देश बना भारत, अमेरिका-ब्रिटेन रह गए पीछे

MP: वैक्सीन नहीं लगवाई तो, न कटेंगे बाल और न होगी शेविंग

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -