बेटी का हुआ अपहरण, पुलिस ने नहीं सुनी बात तो अदालत की शरण में पहुंचा लाचार बाप
बेटी का हुआ अपहरण, पुलिस ने नहीं सुनी बात तो अदालत की शरण में पहुंचा लाचार बाप
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अगरतला: त्रिपुरा हाई कोर्ट ने तीन बदमाशों द्वारा कथित रूप से अपहृत नाबालिग लड़की को बचाने के लिए पुलिस निर्देश दिए है। लडक़ी का अपरहण 18 जुलाई को दक्षिण त्रिपुरा में बेलोनिया गांव से किया गया था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए लोढ़ा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को जल्द से जल्द अपहृत लड़की के पता लगाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाब भी तलब किया है।

पीड़िता के दादा ने बेलोनिया पुलिस थाने में नाबालिग के लापता होने की तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, किन्तु मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और वह अभी तक लड़की की तलाश नहीं कर पाए हैं।

पीड़िता के परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के एक हफ्ते बाद ही लडक़ी के पिता ने दक्षिण त्रिपुरा के पुलिस उपायुक्त से मुलाकात कर नाबालिग लड़की का जल्द से जल्द पता लगाने का आग्रह किया था, किन्तु पुलिस उपायुक्त ने उनकी बात को अनसुना कर दिया था और पिता के साथ भी बुरा बर्ताव किया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने लड़की के अभी तक पता नहीं लगने को लेकर हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया था।

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