अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को नहीं मिली राहत, SC ने ठुकराई याचिका
अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को नहीं मिली राहत, SC ने ठुकराई याचिका
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को एक अवमानना याचिका के मामले में राहत देने से साफ़ इनकार कर दिया है. प्रशांत भूषण ने अर्जी दाखिल कर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को इस अवमानना मामले की सुनवाई को रोकने की मांग की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.

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अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार की ओर से दाखिल की गई अवमानना याचिका में प्रशांत भूषण पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि वेणुगोपाल ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के चयन के लिए की गई चयन समिति की बैठक के मिनट को 'मनगढ़ंत' रूप दिया था. यह बैठक तत्कालीन कार्यवाहक सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को लेकर की गई थी, जिसमें समिति ने राव की नियुक्ति को हरी झंडी दिखा दी थी.

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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वे मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो अदालत के समक्ष विचाराधीन मुद्दे से सम्बंधित है और जो जनता की राय तथा वादियों के अधिकार पर प्रभाव डाल सकता है. इसी मामले में सात मार्च यानी आज सुनवाई की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अवमाना याचिका को खारिज करने की प्रशांत भूषण की मांग ठुकरा दी.

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