कोरोना काल में स्कूल फीस माफ़ करने की गुहार, मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
कोरोना काल में स्कूल फीस माफ़ करने की गुहार, मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को लेकर देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए देश भर के निजी स्कूलों में तीन महीने की फीस माफ करने के निर्देश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को मना कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के सामने अपनी फरियाद लेकर जाने की हिदायत दी।

चीफ जस्टिस शरद अरविद बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने सुशील शर्मा एवं अन्य की याचिका सुनने से यह कहते हुए मना कर दिया कि स्कूल फीस से जुड़े मुद्दे को संबंधित राज्यों की हाई कोर्ट्स के समक्ष रखा जाना चाहिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अभिभावक संघों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में अप्रैल, मई और जून की फीस माफी के आदेश देने और पूरे देश में लॉकडाउन की मियाद के दौरान की फीस के ढांचे और संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के निर्देश देने का अदालत से आग्रह किया गया था।

सुनवाई के दौरान CJI बोबड़े ने कहा कि हर राज्य की स्थिति अलग-अलग है। याचिकाकर्ताओं ने देशभर के स्कूलों के लिए यह याचिका दाखिल की है। CJI बोबडे ने कहा कि, ''यह हमारे लिए समस्या है कि देश के तमाम स्कूलों के लिए एकमुश्त तौर पर कौन फैसला लेगा। हर राज्य की अलग-अलग समस्याएं हैं। पक्षकार इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बहुप्रयोजन जैसा समझते हैं, किन्तु हर राज्य और हर जिले की स्थिति अलग-अलग हैं।''

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