सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत, यूपी सरकार ने UAPA के तहत किया था अरेस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत, यूपी सरकार ने UAPA के तहत किया था अरेस्ट
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश की जेल में कैद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत मंजूर कर ली है। बता दें कि यूपी सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत सिद्दीकी के खिलाफ केस दर्ज किया था। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि कप्पन को तीन दिन के अनादर लोअर कोर्ट में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

उल्लेखनीय है कि, केरल के पत्रकार कप्पन को अक्तूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते वक़्त अरेस्ट किया गया था, जहां कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक दलित युवती की मौत हो गई थी। कप्पन ने इस मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस महीने की शुरुआत में कप्पन की जमानत याचिका ठुकरा दी थी।

बता दें कि शीर्ष अदालत में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका का उत्तर प्रदेश सरकार ने जमकर विरोध किया था। यूपी सरकार ने कहा था कि कप्पन के इस्लामी चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। सिद्दीकी कप्पन देश में धार्मिक द्वेष और आतंकवाद फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है।

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