सुनंदा पुष्कर हत्याकांड: शशि थरूर हैं आरोपित, अगर दोषी पाए गए तो 10 साल जेल
सुनंदा पुष्कर हत्याकांड: शशि थरूर हैं आरोपित, अगर दोषी पाए गए तो 10 साल जेल
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के विरुद्ध सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सत्र अदालत के पास पहुंचा दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस केस को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की कोर्ट के पास पहुंचा दिया है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) के अंतर्गत अपराध के मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है।

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इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वो मामले में सतर्कता रिपोर्ट को संरक्षित रखे। इस अपराध के अंतर्गत अधिकतम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुनंदा पुष्कर के पति थरूर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप निर्धारित किए गए हैं, किन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को शहर में एक हाई प्रोफाइल होटल के सुइट में मृत मिली थीं। थरूर के आधिकारिक बंगले की मरम्मत का कार्य चल रहा था, जिसके कारण दंपति होटल में रह रहे थे।

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गत वर्ष 31 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को कानूनी नोटिस भेजा था,  जिसमे प्रसाद द्वारा थरूर को 'हत्यारोपी' बताने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया था। थरूर की ओर से लॉ फर्म सूरज कृष्णा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी किए गए लीगल नोटिस में लिखा था-"आपको मालूम है कि शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के सम्बन्ध में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से उनके खिलाफ हत्या का अपराध करने का आरोप दर्ज नहीं है और निचली अदालत ने उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है।" इसके साथ ही नोटिस में माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था।

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