बरी हुए उम्रकैद की सजा काट रहे प्रोफेसर साईबाबा, अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला
बरी हुए उम्रकैद की सजा काट रहे प्रोफेसर साईबाबा, अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला
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नागपुर: शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साईबाबा एवं पांच अन्य को रिहा कर दिया। इन लोगों को वर्ष 2017 में माओवादियों से कनेक्शन के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने मार्च 2017 के गढ़चिरौली सत्र कोर्ट के फैसले के खिलाफ जीएन साईबाबा की तरफ से दायर अपील पर अपना निर्णय सुनाया। जीएन साईंबाबा 90 फीसदी शारीरिक तौर पर अक्षम है। उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराधी ठहराया गया था तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

वही इस मामले में साईबाबा के अतिरिक्त 5 अन्य को अपराधी ठहराया गया था। उन्होंने भी उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। अपराधियों में से पांडु नरोटे का हाल ही में निधन हो गया, जबकि विजय तिर्की,महेश तिर्की, हेम मिश्रा, प्रशांत राही सभी रिहा कर दिए गए हैं। साईबाबा पर शहर में रहकर माओवादियों के लिए काम करने का आरोप था। क्रांतिकारी डेमोक्रेटिक फ्रंट माओवादियों का एक गुट है। इन व्यक्तियों पर इस गुट के सदस्य होने का आरोप था। हालांकि स्वयं उन्होंने हमेशा ही माओवादियों का साथ देने के आरोप को झूठा बताया है।

कहा जाता है कि साईबाबा हमेशा से आदिवासियों के हितों के पैरोकार रहे हैं। 1990 से वे आरक्षण के समर्थन में मुहिम चला रहे हैं। सितंबर 2009 में कांग्रेस सरकार के आरम्भ किए गए ऑपरेशन ग्रीन हंट में भी वे पकड़े गए थे। ऑपरेशन ग्रीन हंट माओवादियों पर नियंत्रण पाने के लिए आरम्भ हुआ था। आंध्र प्रदेश के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए जी।एन। साईबाबा 90 प्रतिशत शारीरिक तौर पर अक्षम हैं। 2003 में दिल्ली आने से पहले उनके पास वीलचेयर खरीदने के भी पैसे नहीं थे, मगर पढ़ाई में हमेशा से वह बहुत तेज थे। साईबाबा 9 मई, 2014 में गिरफ्तार होने से पहले राम लाल कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे।

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