चुनाव स्थगित करने को लेकर उत्तराखंड HC ने कही ये बड़ी बात
चुनाव स्थगित करने को लेकर उत्तराखंड HC ने कही ये बड़ी बात
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देहरादून: कोरोना संक्रमण के बीच चुनावों को स्थगित करने वाली मांग पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को टिप्पणी की। अदालत ने कहा- चुनाव स्थगित करना कोर्ट का काम नहीं है। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस एनएस धनिक की खंडपीठ इस केस की सुनवाई करते हुए रैलियों पर पाबंदी लगाने वाला निर्देश भी देने से मना कर दिया। 

इसके साथ ही अदालत ने कहा- चुनाव टालना कोर्ट का काम नहीं है। भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पहले ही कुछ निर्देश दिए हैं। यह एक ऐसी संस्था है, जो अद्वितीय है। ECI एक सराहनीय काम कर रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी, 2022 को होने हैं। सभी प्रमुख सियासी दलों ने यहां प्रचार अभियान आरम्भ कर दिया है। 

वही चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील शोभित सहरिया ने कोर्ट को बताया कि चुनावी प्रदेशों में 15 जनवरी तक रैलियों पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई है। चुनाव आयोग हालात का मुआयना करने के पश्चात् आगे और गाइडलाइन जारी करेगा। सहरिया ने कहा कि चुनाव आयेाग ने पहले ही ऑनलाइन नामांकन की मंजूरी दे दी है तथा अगर कोई प्रत्याशी खुद जाकर नामांकन करवाता है तो उसके साथ आने वालों का आँकड़ा सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भीड़ को काबू करने के लिए कई अन्य कदमों के साथ स्टार प्रचारकों के आँकड़े पर भी पाबंदी लगाई गई है। 

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