असम सरकार ने घोषित किये नए कोविड नियम
असम सरकार ने घोषित किये नए कोविड नियम
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ओमिक्रोन  के चल रहे डर के बीच, असम सरकार ने शनिवार को रात 11:30 बजे से रात का कर्फ्यू लगाते हुए COVID नियमो  का एक नया सेट जारी किया। रविवार को सुबह 6:00 बजे तक और एक बार फिर से मास्क अनिवार्य करना। सरकार की एसओपी के मुताबिक रात 11.30 बजे से रात का कर्फ्यू लागू रहेगा।  हालांकि, कर्फ्यू 31 दिसंबर, 2021 या नए साल की पूर्व संध्या पर लागू नहीं होगा।

रात्रि 10.30 बजे तक सभी कार्यस्थलों, व्यवसायिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, डाइन-इन रेस्तरां, होटल, ढाबों और अन्य भोजनालयों, रेस्तरां/ढाबों और अन्य भोजनालयों से ले जाने वाले खाद्य पदार्थ, कोल्ड स्टोरेज के बिक्री काउंटर, शोरूम आदि खोलना और गोदाम, किराने का सामान, फल ​​और सब्जियां, डेयरी और दूध के बूथ खुले रहेंगे।

क्षेत्राधिकार वाले डीडीएमए अपने संबंधित जिलों में कोविड की स्थिति के आधार पर बैठकों और सभाओं के लिए खुले स्थानों में सभाओं की सीमा निर्धारित करेंगे।


COVID-19 वायरस को नियंत्रित करने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर उचित व्यवहार के लिए, सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य सभी अधिकारियों को सभी सार्वजनिक स्थानों पर COVID उपयुक्त व्यवहार की गारंटी देने के लिए जवाबदेह होना चाहिए।

सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त स्थानों पर आने वाले मेहमान कोविड के उचित व्यवहार का पालन करें। 

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