नेशनल हेराल्ड मामला: क्या सोनिया राहुल खाली करना होगा हेराल्ड हाउस, आज अदालत कर सकती है फैसला
नेशनल हेराल्ड मामला: क्या सोनिया राहुल खाली करना होगा हेराल्ड हाउस, आज अदालत कर सकती है फैसला
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नई दिल्ली: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए मंगलवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला  है. नेशनल हेराल्ड मामले में मंगलवार को बेहद अहम सुनवाई होगी, जिसमें अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस की लीज खत्म करने और उसे खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली उच्च न्यायलय में गुहार लगाई है.

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उल्लेखनीय है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने आईटीओ के प्रेस एन्क्लेव स्थित परिसर का 56 साल पुराना लीज खत्म करने और उसे खाली करने के केंद्र के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. 
लीज खत्म करने संबंधी शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली एजेएल की याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति सुनील गौर की अदालत में सुनवाई की जाएगी. 

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इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने आदेश में भवन की लीज खत्म करते हुए उसे 15 नवंबर तक खाली करने का आदेश दिया था. वहीं, केंद्र सरकार की दायर याचिका में कहा गया है कि यदि वे लोग परिसर खाली करने में असफल रहे तो उनके खिलाफ सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराना) अधिनियम, 1971 को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाएगी. 

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