MP के इस शहर में लगा 100 साल का लॉकडाउन, जानिए क्या है पूरा मामला?
MP के इस शहर में लगा 100 साल का लॉकडाउन, जानिए क्या है पूरा मामला?
Share:

जबलपुर: मध्य प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में लॉकडाउन लगाने पर चर्चा जारी है. कोरोना संक्रमण की दहशत इस समय इतनी अधिक हो चुकी है कि जबलपुर के बरगी नगर के नायब तहसीलदार ने 100 साल का लॉकडाउन लगा डाला है. सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे लेकिन यह आदेश हाल ही में जारी हुआ है. इस आदेश के जारी होते ही ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि अबअधिकारी ने इसे टाइपिंग की गलती बताया और फौरन दूसरा संशोधित आदेश जारी किया है. हुआ यूँ कि बरगी तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार सुषमा धुर्वे ने कोरोना संक्रमण को लेकर 3 अप्रैल 2021 को आदेश जारी किया था.

इस आदेश की समाप्ति की तारीख 19 अप्रैल 2121 लिखी हुई थी. इस आदेश में लिखा हुआ था कि, ''सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी के निर्देशों के पालन में शुक्रवार से रविवार तक उप-तहसील बरगी के अंतर्गत आने वाली दूध दुकाने, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी की दुकान खुली रहेंगी साथ ही बाकी जरूरी वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था जैसे पहले थी वैसी ही बनी रहेगी.''

इसके अलावा आदेश में लिखा गया था, 'तहसील के अंदर आने वाले जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय बंद रहेंगे. साप्ताहिक बाजार ग्राम बरगी, कालादेही, बरगी नगर के बाजारों को लगाने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी.' इसके अलावा आदेश में लिखा गया, 'दो पहिया और चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी रोक है, लेकिन आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर परिषद, पुलिस, राजस्व स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दी गई है.' इसी के साथ आदेश में लिखा गया, 'आपातकालीन ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे. इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.'

वहीं आदेश में यह भी लिखा गया है यह आदेश तारीख 03-04-2021 से प्रभावी होगा और तारीख 19-04-2121 को पूर्व की तरह गतिविधियां दोबारा संचालित होगीं. जैसे ही यह आदेश निकला वैसे ही इसके चर्चे होने लगे. चर्चे होते देख नायब तहसीलदार सुषमा धुर्वे ने तुंरत संशोधित आदेश जारी किया.

कोरोना वायरस की चपेट में आईं यह मशहूर अदाकारा

वियतनाम नेशनल असेंबली ने गुयेन जुआन फुक को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्टफोन का नहीं करेगा उत्पादन

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -