'राजधानी में तड़के 3 बजे तक न परोसी जाए शराब..', हाई कोर्ट में बोली दिल्ली पुलिस
'राजधानी में तड़के 3 बजे तक न परोसी जाए शराब..', हाई कोर्ट में बोली दिल्ली पुलिस
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बार और रेस्तरां में सुबह 3 बजे तक शराब बेचने के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो बार में शराब परोसने की समय सीमा को रात 1 बजे से आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा पर चिंताओं का हवाला देते हुए, रात में देर तक शराब मुहैया कराने से लोगों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि वह इसका विरोध करती है। अदालत अब मामले में अगली सुनवाई नवंबर में करेगी।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अदालत में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि एजेंसी समय सीमा के विस्तार के लिए “नहीं” कह रही है, इसको लेकर एक संयुक्त सलाहकार समूह की मीटिंग्स भी की गई। उन्होंने कई तथ्यों पर विचार करने के बाद इसे 1 बजे से आगे के विस्तार पर आपत्ति दर्ज कराई है। दिल्ली की डेमोग्राफी का एक “अद्वितीय चरित्र” है। यहां कई मुख्य दफ्तर और अहम लोगों के निवास हैं। ऐसे में रात में 3 बजे तक शराब परोसने से शहर में शराब के प्रभाव में लोगों का व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना हो सकता है।

दिल्ली पुलिस के वकील हरीश वी शंकर ने ये जवाब मंगलवार को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की उस याचिका पर दिया। जिसमें दिल्ली पुलिस को आबकारी नीति के तहत सुबह 3 बजे तक रेस्तरां और बार के संचालन और संचालन में दखल देने से रोकने के निर्देश देने की दिल्ली उच्च न्यायालय से मांग की गई थी।  

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