स्मृति ईरानी पर आरोप लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
स्मृति ईरानी पर आरोप लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
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नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर 25 लाख रुपये की डिमांड करने का इल्जाम लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दे दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक वर्तिका को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वर्तिका ने कहा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का सदस्य नियुक्त करने के बदले में उनसे ये रकम मांगी गई थी।

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बदनाम करने के इल्जाम में वर्तिका सिंह के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। वर्तिका सिंह का आरोप था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दो अन्य ने उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ( NCW) का सदस्य बनाने के लिए 25 लाख रुपये की डिमांड की थी।  इसी साल 29 अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्तिका की गिरफ्तारी के वारंट पर रोक लगा दी थी। साथ ही वर्तिका को दी गई अंतरिम सुरक्षा अदालत ने 11 मई को वापस ले ली थी। इसके बाद वर्तिका सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के 11 मई के फैसले पर रोक लगा दी और 29 अप्रैल को जारी किए गए उस आदेश को बहाल कर दिया जिसमें वर्तिका सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई थी।

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