'अल-कायदा' के गिरफ्तार आतंकयों को कानूनी मदद देगी भारत की 'जमीअत उलेमा-ए-हिन्द'
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश ATS द्वारा आतंकवादी संगठन अलकायदा की ब्रांच ‘अंसार ग़ज़वतुल हिन्द’ से संबंधित होने के आरोप में लखनऊ में अरेस्ट किए गए दो आरोपितों को जमीयत उलेमा-ए-हिंद कानूनी मदद देगी। जमीयत उलेमा कानूनी इमदाद कमेटी के प्रमुख गुलज़ार आज़मी ने बुधवार (जुलाई 14, 2021) को जानकारी देते हुए बताया है कि उतर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ता (ATS) द्वारा आतंकवाद के आरोप में अरेस्ट दो मुस्लिम युवकों के परिवार के लोगों ने जमीयत उलेमा-ए-हिन्द से कानूनी मदद माँगी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुलज़ार आज़मी के नाम पत्र में आरोपित मिनहाज अहमद के पिता सिराज अहमद ने लिखा है कि, 'मेरे बेटे मिनहाज अहमद को ATS विभाग के लोग आतंकवाद के आरोप में जबरन अरेस्ट कर ले गए। मैं खुद सरकारी कर्मचारी था और अल्लाह का आभारी हूँ कि मेरी ज़िंदगी हर तरह से साफ है और मैंने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की है। मैंने उसको गलत लोगों की संगत से दूर रखा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे बेटे के सिलसिले में सहायता करें और केस के संबंध में मेरी भरपूर सहायता करके आभार प्रकट करने का अवसर दें। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि केस लड़ सकूँ। अल्लाह ताला आप सब को इसके बदले बड़ा इनाम देगा।'

जमीयत उलेमा कानूनी इमदाद कमेटी के अध्यक्ष गुलज़ार आज़मी ने कहा कि आग्रह प्राप्त होने के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के आदेश पर आरोपितों को कानूनी मदद दी जाएगी। मदनी ने आगे कहा कि जमीयत की कोशिशों से अब तक सैकड़ों युवक आतंकवाद के मुकदमों में रिहा हो चुके हैं, जो यह साबित करता है कि जाँच एजेंसियाँ बगैर सबूत के धार्मिक पक्षपात के आधार पर अरेस्ट कर लेती हैं और एक लम्बे समय के बाद अदालतें उन्हें सम्मानजनक बरी कर देती हैं।

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