हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.17 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.17 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
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नई दिल्ली: हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 1.17 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करके कार्रवाई की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, हैदराबाद में ईडी ने मोलुगु विजय कुमार और उनके परिवार के सदस्यों की 94.44 लाख रुपये मूल्य की विभिन्न अचल संपत्ति और 23.2 लाख रुपये (बैंक शेष के रूप में) की चल संपत्ति जब्त की है।

पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत यह सामूहिक राशि लगभग 1.17 करोड़ रुपये है। ईडी की जांच केंद्रीय जांच इकाई (सीआईयू) द्वारा दायर एक एफआईआर से शुरू हुई, जो हैदराबाद में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) का हिस्सा है। बॉयलर विभाग में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत और बॉयलर के निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले मोलुगु विजय कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित 13 (1) (ई) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। 

कुमार के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के माध्यम से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे। एसीबी की चार्जशीट से पता चला कि कुमार के पास 2.19 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जो उनकी वैध आय से अधिक थी। ईडी की जांच में पता चला कि कुमार और उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय को विभिन्न अचल संपत्तियों में निवेश किया था। उन्होंने अवैध रूप से प्राप्त धन को परिवार के सदस्यों की व्यावसायिक आय और विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त हस्त ऋण के रूप में चित्रित करके धन का शोधन किया था।

इसके अलावा, जांच से पता चला कि आरोपी ने अपनी जांच के दौरान एसीबी द्वारा पहचानी गई कई अचल संपत्तियों का निपटान कर दिया था। एसीबी की चार्जशीट में जिन संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी, उन्हें आरोपियों ने बेच दिया था। इसके अतिरिक्त, उनके बैंक खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकाली गई, जिससे अपराध की आय का दुरुपयोग हुआ। नतीजतन, जांच के दौरान मोलुगु विजय कुमार और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया। विज्ञप्ति में यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला गया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

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