दिल्ली सरकार और MCD को HC ने लगाई लताड़, नहीं दी 9 हजार शिक्षकों की सैलरी
दिल्ली सरकार और MCD को HC ने लगाई लताड़, नहीं दी 9 हजार शिक्षकों की सैलरी
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नई दिल्ली: नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 9 हजार शिक्षकों और 24 हजार पेंशन आश्रितों को वेतन नहीं मिलने के मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने नाराजगी जाहिर की है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसके लिए लताड़ लगाई है. 

नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उच्च न्यायालय से कहा कि कोरोना इमरजेंसी सेवाओं से संबंधित 5 हजार लोगों को सैलरी दे दी गई है. इस दलील पर भी उच्च दिल्ली न्यायालय नाराज हो गया. फिर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि बाकी 3 हजार लोग जो रिजर्व में कोरोना इमरजेंसी सेवाओं की ड्यूटी के लिए हैं उन्होंने क्या जुर्म किया है जो अभी तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई है.

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द बाकी 3 हजार लोग जो कोरोना आपात सेवाओं की रिजर्व ड्यूटी पर हैं उन्हें वेतन दिया जाए. इसके साथ ही शिक्षकों को भी सैलरी दी जाए. इसके अलावा उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो अदालत में लिखित एफीडेविट दायर करे कि कब-कब और कितना पैसा नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया है.

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