योगी सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, हिंसा के बाद हुई कारवाई पर बोली ये बात
योगी सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, हिंसा के बाद हुई कारवाई पर बोली ये बात
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भारतीय संसद से पास होने के बाद पूरे देश में लगातार नागरिक संशोधन ​कानून का विरोध देखने को मिला था. जो ​​धीरे धीरे सारे देश में फैली, लेकिन सरकार के प्रयासों की वजह से बहुत कम समय में इस परिस्थिति पर काबू पाया लिया है. बता दे कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन व हिंसा के बाद हो रही कार्रवाई पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने सरकारी कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याची यह बताने में विफल रहा है कि सरकारी कार्रवाई उसके या ग्रुप के मूल अधिकारों के विपरीत रही है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने लखनऊ के अधिवक्ता रजत गंगवार की याचिका को खारिज करते हुए दिया है. 

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अपने बयान में हाई कोर्ट ने कहा कि जनतंत्र में सरकार के विरोध में आवाज उठाने व प्रदर्शन का नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह दूसरों के मूल अधिकारों के विपरीत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. लोगों को सड़क पर जुलूस निकाल विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उन्हें यातायात व्यवधान डालने का अधिकार नहीं है. प्रदर्शन के दौरान एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि जरूरी सेवाओं को रोका नहीं जा सकता. साथ ही कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य सरकार को कानूनी कार्रवाई का पूरा अधिकार है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि याचिका की सुनवाई शीतकालीन अवकाश में की गई. याचिका पर अधिवक्ता कुनाल शाह, अभिनव भट्टाचार्य एवं राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता निमाई दास व स्थायी अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाहा ने बहस किया। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि हिंसा के मामले में प्रदेश के 34 जिलों के 1022 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन जिलों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है. प्रदर्शन के दौरान आगजनी व तोड़फोड़ की गई. हिंसा से अलीगढ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, रामपुर, गोरखपुर व वाराणसी में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं.

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