हिमंत बिस्वा सरमा सरकार को उलटा पड़ा योगी का बुलडोजर मॉडल, 5 परिवारों को देने पड़े 30 लाख रुपये
हिमंत बिस्वा सरमा सरकार को उलटा पड़ा योगी का बुलडोजर मॉडल, 5 परिवारों को देने पड़े 30 लाख रुपये
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गुवाहाटी: बीजेपी शासित प्रदेशों में अपराधियों के घर तोड़े जाने को लेकर कई बार उच्च न्यायालय ने सरकारों को फटकार लगाते हुए इसे पूरी तरह गैर-कानूनी बताया है। ऐसी ही एक फटकार गुवाहटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को लगाई थी तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया था। अब जाकर असम सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि उसने 5 परिवारों को 30 लाख रूपए का मुआवजा दे दिया है।

दरअसल, 2 वर्ष पहले एक मछली व्यापारी की ‘हिरासत में’ मौत हो गई थी जिसके विरोध में असम के नगांव जिले में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। तत्पश्चात, प्रशासन ने इन घरों को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कर दिया था। पीड़ितों के वकील जुनैद खालिद ने कहा कि 5 लोगों को भुगतान कर दिया गया है, जबकि एक का भुगतान अभी भी लंबित है।

क्या था पूरा मामला?
21 मई, 2022 को असम के नगांव जिले के बत्ताद्रोबा थाने मे एक स्थानीय मछली व्यापारी सफीकुल इस्लाम (39) नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। उसकी मौत के पश्चात् हिंसा भड़क गई। गुस्से में स्थानीय लोगों ने थाने में आग लगा दी थी। एक दिन पश्चात्, जिला अफसरों ने कथित तौर पर घर के नीचे छिपे हथियारों एवं दवाओं की तलाश में सफीकुल और उसके रिश्तेदारों समेत 7 घरों पर बुलडोजर चला दिया था। इस घटना के तकरीबन 2 वर्ष पश्चात् उच्च न्यायालय ने पुलिस के बुल्डोजर की कार्रवाई को अवैध बताते हुए पीड़ितों को 10- 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जुनैद खालिद ने पीड़ित पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका देकर पीड़ित को मुआवजा देने की अपील की थी।

सरकार ने 2 पक्के घरों के लिए हर को 10 लाख रुपये और 5 कच्चे आवास इकाइयों के लिए 2।5 लाख रुपये का भुगतान किया। मुआवजा पाने वालों में इनामुल हक, हिफजुर रहमान, मोजिबुर रहमान, रफीकुल इस्लाम, अक्कास अली एवं मृतक सफीकुल इस्लाम के कानूनी उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं। सफीकुल की पत्नी को अभी तक कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए दस्तावेज़ जारी होने तक उसका भुगतान रोक दिया गया है।

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