क्या उद्धव ठाकरे को वापस मिलेगी 'शिवसेना' ? सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला
क्या उद्धव ठाकरे को वापस मिलेगी 'शिवसेना' ? सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय 31 जुलाई, 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के उस आदेश को चुनौती देने वाली शिवसेना (यूबीटी) नेता और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिव सेना के तौर पर मान्यता दी गई थी। मामले का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की बेंच के समक्ष किया गया। बता दें कि, चुनाव आयोग ने 17 फरवरी, 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक "शिवसेना" के रूप में मान्यता दे दी थी, जिसके बाद उन्हें आधिकारिक "धनुष और बाण" चुनाव चिन्ह और "शिवसेना" नाम का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई थी।

वहीं, महाराष्ट्र विधानसभा में होने वाले आगामी उप-चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे गुट को "शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)" नाम और "ज्वलंत मशाल" के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि उसने अपने फैसले पर पहुंचने के लिए सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग में 1971 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में उल्लिखित परीक्षणों को लागू किया था। जब यह मुद्दा फरवरी में शीर्ष अदालत पहुंचा था, तो भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की 3-जजों की बेंच ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, अदालत ने मामले के लंबित रहने के दौरान चुनाव आयोग के आदेश के पैराग्राफ 133 (IV) के संदर्भ में उद्धव समूह को "शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)" नाम और सिंबल "ज्वलंत मशाल" बनाए रखने की इजाजत दी थी। आयोग ने 26 फरवरी को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के उप-चुनावों को देखते हुए अंतरिम व्यवस्था की अनुमति दी थी। शिंदे गुट के वकीलों ने भी मौखिक आश्वासन दिया था कि वे अयोग्यता कार्यवाही जारी करके उद्धव गुट के खिलाफ प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करेंगे। आदेश में अंडरटेकिंग दर्ज नहीं किया गया था।

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