राहुल गांधी ने 'राउल विंसी' नाम से ली है M. Phil की डिग्री, आज तक नहीं है खुद का घर या कार, हलफनामे में किया खुलासा
राहुल गांधी ने 'राउल विंसी' नाम से ली है M. Phil की डिग्री, आज तक नहीं है खुद का घर या कार, हलफनामे में किया खुलासा
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रायबरेली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार (3 मई) को उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे में राहुल गांधी ने अपनी 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति घोषित की है, जिसमें 4.2 लाख रुपये का सोना भी शामिल है। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास कोई कार या घर नहीं है। 

हलफनामे के मुताबिक, राहुल गांधी की चल संपत्ति की कीमत 9 करोड़ 24 लाख 59 हजार 264 रुपये है, जिसमें 4 करोड़ 33 लाख 60 हजार 519 रुपये के शेयर, 3 करोड़ 81 लाख 33 हजार 572 रुपये के म्यूचुअल फंड, 4 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस, 26 लाख 25 हजार 157 रुपये और 15 लाख 21 हजार 740 रुपये के स्वर्ण बांड  शामिल है। उन्होंने 11 करोड़ 15 लाख 2 हजार 598 रुपये की अचल संपत्ति भी घोषित की, जिसमें 9 करोड़ 4 लाख 89 हजार रुपये की स्व-खरीदी गई संपत्ति और 2 करोड़ 10 लाख 13 हजार 598 रुपये की विरासत में मिली संपत्ति शामिल है। 

राहुल गांधी ने बताया कि उनके पास 55 हजार रुपये नकद हैं और उनके पास कुल 333.3 ग्राम कुल सोना-चांदी और जेवरात हैं, जिसमें 168.8 ग्राम सोने की कीमत 4 लाख 20 हजार 850 रुपये है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई कार या वाहन नहीं है। न ही उनके पास कोई घर है, लेकिन उन पर 49 लाख 79 हजार 184 रुपये की कर्ज देनदारी है। उनकी अचल संपत्ति में दिल्ली के महरौली के सुल्तानपुर गांव में लगभग 3.778 एकड़ कृषि भूमि शामिल है, जो उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व में है। इसके अतिरिक्त, उनके पास सिग्नेचर टावर्स, गुरुग्राम में 5,838 वर्ग फुट में फैले वाणिज्यिक अपार्टमेंट (कार्यालय स्थान) हैं, जिनकी कीमत लगभग 9.05 करोड़ रुपये है।

राहुल गांधी ने उल्लेख किया कि उनकी आय के स्रोत में एक सांसद के रूप में उनका वेतन, रॉयल्टी, किराया, बांड से ब्याज और म्यूचुअल फंड से लाभ शामिल है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए अपनी कुल कमाई का खुलासा किया, जो क्रमशः 1 करोड़ 2 लाख 78 हजार 680 रुपये और 1 करोड़ 31 लाख 4 हजार 970 रुपये थी। शिक्षा के मामले में, राहुल गांधी के पास कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री और रोलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा से कला में स्नातक की डिग्री है। हालाँकि, ये डिग्री उन्हें राउल विंची (Raul Vinci) के नाम से मिली हुई है। विंची इटली में सोनिया गांधी के कई रिश्तेदारों का उपनाम है। हलफनामे में यह भी खुलासा हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ देश भर के विभिन्न राज्यों में 18 मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ किसी अन्य आपराधिक मामले का कोई जिक्र नहीं है।

राहुल गांधी ने खुलासा किया कि उन्हें तथाकथित मोदी समुदाय के खिलाफ कथित अपमानजनक बयानों के लिए IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मार्च 2023 में दोषी ठहराया था। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सजा पर रोक लगा दी। राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत में जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की है और मामला अदालत के समक्ष लंबित है।

राहुल गांधी पर सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप:-

हालाँकि, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि, राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है और वे ब्रिटेन के साथ ही इटली के भी नागरिक हैं। ऐसा होने के बावजूद वे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं, जो की एक अपराध है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नवंबर 2015 में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 1996 में यूके के बार्कलेज बैंक में एक खाता खोला था और यह खाता बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के छह महीने बाद दिसंबर 2014 में बंद कर दिया गया था। स्वामी ने गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा था कि, ''इस पत्र के साथ, मैं बार्कलेज बैंक के कुछ बैंक रिकॉर्ड संलग्न कर रहा हूं, जिससे पता चलता है कि पेज 5 पर, एक राउल विंची, जिसकी जन्मतिथि राहुल गांधी के समान है, बार्कलेज बैंक में एक करंट अकाउंट चला रहा है, जिसका नंबर: 504664922071640796 है।''

यह बैंक खाता 18 जुलाई 1996 को खोला गया था और भाजपा के सत्ता में आने के छह महीने बाद 10 दिसंबर 2014 को बंद कर दिया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, इस राउल विंची का पता लंदन में 2 फ्रोगनल वे है - वही पता जो ब्रिटिश कंपनी रजिस्टर (कंपनी हाउस) में ब्रिटिश नागरिक राहुल गांधी का है। इसके अलावा, राउल विंची और राहुल गांधी की जन्मतिथि बिल्कुल एक ही है - 19 जून, 1970। स्वामी का कहना था कि इन दस्तावेजों से पता चलता है कि राहुल गांधी के पास गुप्त रूप से कई पासपोर्ट हैं और उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए।

नवंबर 2015 में, स्वामी ने ब्रिटिश कंपनी रजिस्ट्री में राहुल गांधी की स्व-घोषणा को उजागर किया था, जिसमें दो ब्रिटिश पतों के साथ राहुल द्वारा 2004 से 2008 तक खुद को ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया गया था। स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी 2004 से भारत में सांसद थे और वह पूरी तरह से धोखाधड़ी कर रहे थे। एजेंसियों के हवाले से स्वामी का ये भी दावा है कि राहुल गांधी ने लंदन में भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था।  

स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, राहुल ने खुद ब्रिटिश कंपनी रजिस्ट्री कंपनी हाउस को घोषणा की थी कि वह 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशायर SO23 9EH में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक है। राहुल द्वारा दायर किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनके पास बैकऑप्स लिमिटेड में 66 प्रतिशत शेयर हैं। उन्होंने फिर से ब्रिटिश नागरिक होने का दावा करते हुए लंदन में एक और आवासीय पता घोषित किया। दूसरा पता लंदन में 2, फ्रोगनल वे है। कई बार स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने अपनी इतालियन नागरिकता रखी हुई है। यह उन्हें इटली द्वारा प्रदान किया गया था, क्योंकि उनकी मां सोनिया गांधी क्रमशः 1970 और 1972 में उनके जन्म के दौरान एक इतालवी नागरिक थीं। हालाँकि इटली में यह गैरकानूनी नहीं था, लेकिन भारत में यह अपराध है।

लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाली संसद की एथिक्स पैनल ने 2015 में इस संबंध में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि, 'मुझे हैरत हो रही है कि आचार समिति ने एक ऐसी शिकायत का संज्ञान लिया जो उचित नहीं है। यह मुझे बदनाम करने का प्रयास है। मैंने न तो कभी ब्रिटिश नागरिकता मांगी है और न ही कभी ली है। मेरी पहचान एक भारतीय नागरिक की है।' हालाँकि, स्वामी ने सितंबर 2017 में गृह मंत्रालय से शिकायत कर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने और लोकसभा सदस्यता रद्द करने का आग्रह किया था। यह मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, हालाँकि मामले में बहस या जिरह नहीं हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा था कि केवल किसी विदेशी कंपनी के दस्तावेज लाकर आप ऐसा दावा कर रहे हैं, तो आप सही नहीं हैं। इसलिए आपकी याचिका को खारिज किया जाता है। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले याचिकाकर्ता ने भी राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। 

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