शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को मिलेगी जमानत ? कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को मिलेगी जमानत ? कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की शराब नीति मामले में दाखिल जमानत याचिका पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने मनीष की जमानत का विरोध किया. एक पुराने फैसले को सामने रखते हुए ED के वकील ने कहा कि अदालत को इस स्टेज पर जमानत नहीं देनी चाहिए. इसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत अब 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला सुनाएगा.

AAP नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था, जिसको 12 फीसद किया गया. सिसोदिया के वकील ने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन पर 12 फीसद का कैप लगाया गया, जबकि 5 फीसद न्यूनतम कैप था. सिसोदिया के वकील ने कहा कि रवि धवन ब्यूरोक्रेट है, वह कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं है. रवि धवन के काफी सारे सुझाव हमने शामिल किए, कुछ को हमने नामंजूर भी किया.

सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या अदालत यह कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई? टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई? यदि डिप्टी सीएम ने किसी अधिकारी से कानून के मुताबिक, काम करने को कहा तो इसमें अपराध कहां है? मनीष सिसोदिया की जमानत पर उनके वकील की दलील पूरी होने के बाद ED के वकील ने अपना पक्ष रखा.

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