योगी राज में बाल मजदूरी करवाना पड़ेगा भारी, यूपी सरकार ने की है बड़ी तैयारी
योगी राज में बाल मजदूरी करवाना पड़ेगा भारी, यूपी सरकार ने की है बड़ी तैयारी
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अब बच्चों से मजदूरी कराना कारखाना मालिकों को भारी पादन वाला है। राज्य सरकार बाल मजदूरी को रोकने के लिए, जुर्माने के प्रावधान और सख्त करने जा रही है। अब बाल मजदूरी का मामला पकड़े जाने पर नियुक्ति को एक साल तक जेल हो सकती है। उससे 60 हजार रुपये तक जुर्माना वसूले जाने का प्रस्ताव है।

बाल श्रम अधिनियम की राज्य नियमावली में परिवर्तन का ड्राफ्ट तैयार है। इसे राज्य स्तरीय समिति अनुमोदन दे चुकी है। अब कैबिनेट की मुहर लगने के बाद नए नियम राज्य में लागू हो जाएंगे। यूं तो फैक्ट्रियों-कारखानों में बच्चों से मजदूरी कराने पर अभी भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। अभी तक बाल श्रम का मामला पकड़ में आने पर पांच हजार से 20 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। इसके साथ ही एक से तीन महीने तक जेल का प्रावधान है।

अब जुर्माने को बढ़ाकर न्यूनतम 20 हजार से अधिकतम 60 हजार तक किए जाने पर चर्चा चल रही है। सजा भी तीन माह से एक साल तक बढ़ाई जा सकती है। सजा और जुर्माना बढ़ाए जाने के पीछे उद्देश्य बाल श्रम पर लगाम लगाना है। राज्य सरकार अब ऐसे बाल श्रमिक परिवारों को भी विभिन्न योजनाओं से जोड़ेगी। इसके लिए भी विभिन्न विभागों के तालमेल से कार्ययोजना तैयार होगी। नई व्यवस्था में बाल श्रम का मामला पकड़े जाने के बाद पहली बार में गलती स्वीकारने की स्थिति में नियोक्ता को सजा नहीं दी जाएगी। बस जुर्माना वसूलकर मामले का शमन कर दिया जाएगा। लेकिन, अगली बार पकड़े जाने पर सख्ती होगी। सीधे सजा का प्रावधान होगा।

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