उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, पूरा केस दिल्ली ट्रांसफर
उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, पूरा केस दिल्ली ट्रांसफर
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नई दिल्ली: उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल, आरोपी पक्ष के वकील ने दावा किया था कि पीड़िता ने कुलदीप सेंगर को फंसाने के लिए फर्जी कागज़ात बनवाए थे। यही नहीं, अपने आप को नाबालिग साबित करने के लिए अपनी आयु कम बताई थी। 

वहीं, उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता ने अपने खिलाफ दर्ज केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। इस मामले में शीर्ष अदालत ने आज शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने मामले को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। पीड़िता ने अपनी याचिका में कहा था कि एक छोटा सा मुक़दमे दर्ज कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। 3 जुलाई को अदालत में हाजिर न होने पर पीड़िता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। पीड़िता ने शीर्ष अदालत में NBW के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमे कहा गया था कि वह दिल्ली में अदालत में हाजिरी दे रही थी। फिर भी गैर जमानती वारंट जारी किया कर दिया गया। याचिका में पीड़िता के खिलाफ जारी गैर ज़मानती वारंट पर रोक लगाने की गुहार भी की गई थी।

बता दें कि, वर्ष 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर पर किडनेपिंग और दुष्कर्म का आरोप लगा था। जिस समय ये घटना हुई थी, तब पीड़िता नाबालिग थी। अपनी आयु का प्रूफ देने के लिए पीड़िता ने स्कूल की टीसी अदालत में दिखाई थी। मगर, आरोपी पक्ष के वकील ने आरोप लगाया था कि टीसी को फर्जी तरह से बनवाया गया है।  

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