'मनुस्मृति पर आधारित है UCC, हम करेंगे विरोध..', केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास, एकजुट हो गए पक्ष-विपक्ष
'मनुस्मृति पर आधारित है UCC, हम करेंगे विरोध..', केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास, एकजुट हो गए पक्ष-विपक्ष
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तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने आज यानी मंगलवार (8 अगस्त) को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का परहेज करने का आग्रह किया गया। इससे पहले फरवरी में, मिजोरम विधानसभा ने देश में UCC को लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक आधिकारिक प्रस्ताव अपनाया था। मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने UCC के खिलाफ सदन में एक प्रस्ताव पेश किया और इसे केंद्र की ओर से "एकतरफा और जल्दबाजी में की गई" कार्रवाई करार दिया। विजयन ने तर्क दिया कि RSS परिवार द्वारा कल्पना की गई UCC संविधान के अनुसार नहीं थी, बल्कि यह हिंदू कानूनी पाठ 'मनुस्मृति' पर आधारित थी। उन्होंने कहा, "यह संघ परिवार ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है। वे संविधान में मौजूद किसी चीज़ को लागू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसे इस तरह से गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है।"

विजयन ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक कानूनों को अपराध बनाया है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने या हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी UDF द्वारा कई संशोधन और संशोधन सुझाए गए, जिन्होंने वाम सरकार के कदम का स्वागत किया। सुझाए गए संशोधनों पर विचार करने के बाद, सीएम विजयन ने अंतिम प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा UCC लागू करने के केंद्र के कदम से चिंतित और निराश थी, क्योंकि यह एकतरफा और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, जो देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खत्म कर देगा। सीएम विजयन ने कहा कि संविधान UCC को केवल एक निदेशक सिद्धांत के रूप में संदर्भित करता है और यह अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जब संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है और इसमें धार्मिक व्यक्तिगत नियमों का पालन करने और आचरण करने का अधिकार शामिल है, तो उस पर रोक लगाने वाला कोई भी कानून संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। सीएम विजयन ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में केवल यह कहा गया है कि राज्य एक UCC स्थापित करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी कदम से पहले लोगों के बीच आम सहमति बनाने के लिए बहस और चर्चा होनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि केरल विधानसभा भी इस चिंता से सहमत है और मानती है कि UCC लागू करना लोगों और पूरे देश की एकता पर हमला करने के लिए एक "गैर-धर्मनिरपेक्ष कदम" है। विजयन ने कहा कि संविधान सभा की बहस में भी, UCC के संबंध में मतभेद थे और उस समय बीआर अंबेडकर की स्थिति यह थी कि संसद एक सामान्य नागरिक कानून लाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया कि यह अनिवार्य होना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा, "उन्होंने केवल एक संभावना का संकेत दिया था।"

इस प्रस्ताव को लाने का वामपंथी सरकार का निर्णय राज्य में सत्तारूढ़ वाम और विपक्षी UDF दोनों के साथ-साथ राज्य के विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा UCC के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच आया है। दोनों मोर्चों ने हाल ही में UCC के खिलाफ कोझिकोड में अलग-अलग सेमिनार आयोजित किए थे, जिसमें विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था. भारत के विधि आयोग को पिछले महीने देश में UCC को लागू करने के सुझावों के संबंध में जनता से प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुई थीं। एक हालिया बयान में, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि UCC के मुद्दे को उठाने के पीछे भाजपा का "चुनावी एजेंडा" था और केंद्र से इसे लागू करने के कदम से पीछे हटने का आग्रह किया। सीएम विजयन ने कहा कि केंद्र के कदम को केवल सांस्कृतिक विविधता को मिटाकर 'एक राष्ट्र, एक संस्कृति' के बहुसंख्यक सांप्रदायिक एजेंडे को देश पर लागू करने की योजना के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा है, "केंद्र सरकार और विधि आयोग को समान नागरिक संहिता लागू करने के कदम से पीछे हट जाना चाहिए।"

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