कोयंबटूर में स्कूल शिक्षा विभाग ने माता-पिता के लिए जारी की ये सुविधा
कोयंबटूर में स्कूल शिक्षा विभाग ने माता-पिता के लिए जारी की ये सुविधा
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कोयंबटूर: अनलॉक 4 की शुरुआत के साथ ही नए मानक लागू किए जा रहे हैं, और स्कूलों और शिक्षण संस्थान को खोलने के संबंध में आदेश अभी भी जारी किये जाने बाकी है. कोयंबटूर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को एक समर्पित ईमेल एड्रेस की घोषणा की, जिसके लिए माता-पिता निजी स्कूलों के बारे में अपनी शिकायतें भेज सकते हैं, अगर यह अदालत द्वारा निर्धारित राशि से अधिक है तो उन्हें फीस का भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं . मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश में निर्देश दिया था कि तमिलनाडु के निजी स्कूल कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान पहली किस्त के रूप में वार्षिक स्कूल फीस का केवल 40 फीसद ही जमा कर सकते हैं.

कोयंबटूर जिला शिक्षा कार्यालय ने एक प्रेस बयान में कहा कि निजी स्कूल के उन छात्रों के पीड़ित अभिभावक जिन्हें पहली किस्त के रूप में वार्षिक स्कूल की फीस का 40 फीसद से अधिक भुगतान करना पड़ा है, वे ceocbe1feescomplaint@gmail.com को अपनी शिकायत भेज सकते हैं. बयान में तमिल में कहा गया, "इस ईमेल आईडी पर भेजी गई शिकायतों की उचित तरीके से जांच की जाएगी .

जुलाई में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के निजी, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों को 31 अगस्त तक शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की वार्षिक फीस का 40 फीसद जमा करने की अनुमति दी थी. यह आदेश राज्य के सैकड़ों निजी, गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामनेआया है, जो अपने मासिक बिलों और शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे . इसके अलावा कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों को पिछले शैक्षणिक वर्ष (2019-20) से संबंधित फीस बकाया 30 सितंबर तक वसूलने की भी अनुमति दी है.

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