राजनितिक पार्टियों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बांड सही है या नहीं, आज SC में अहम सुनवाई
राजनितिक पार्टियों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बांड सही है या नहीं, आज SC में अहम सुनवाई
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नई दिल्ली : राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बांड के इंतज़ाम के खिलाफ दायर याचिका पर शीर्ष अदालत में आज सुनवाई होगी. याचिका में ऐसा करने पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई है. सरकार ने दावा किया है कि इससे सियासी चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और काले धनपर रोक लगेगी. उधर, निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी बांड और कॉरपोरेट फंडिंग की सीमा हटाना राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग में पारदर्शिता में असर डालेगा. 

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राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए लाए गए इलेक्टोरल बांड के विरुद्ध दाखिल की गई याचिका पर निर्वाचन आयोग ने शीर्ष अदालत को बताया है कि इलेक्टोरल बांड की वजह से राजनीतिक दलों की फंडिंग की पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है. निर्वाचन आयोग ने अदालत में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में 2017 में कानून मंत्रालय को भेजी अपनी राय पर ही टिके रहने का निर्णय लिया है. स्कीम में डोनर की शिनाख्त न होने और नॉन-प्रॉफिट कंपनियों को भी इलेक्टोरल बांड खरीदने की इजाजत पर आशंका जताई गई है.

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आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय  में असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से इलेक्टोरल बांड को चुनौती दी गई है. जिसके तहत राजनीतिक दलों को फंडिंग की जाती है. इस याचिका में बताया गया है कि इस बांड को बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट ने खरीदा है और राजनितिक दलों को दिया है, ये लोग इसके माध्यम से नीतिगत फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं. असल में सरकार इस दावे के साथ यह बांड लेकर आई थी कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ-सुथरा धन आएगा, किन्तु तमाम प्रयासों के बाद भी अभी इसके विपरीत ही होता दिखाई दे रहा है. 

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