'पालघर मॉब लिंचिंग' की जांच की मांग वाली याचिका सुनने से SC का इंकार, बताई ये वजह
'पालघर मॉब लिंचिंग' की जांच की मांग वाली याचिका सुनने से SC का इंकार, बताई ये वजह
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नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने पालघर में हुई साधुओं की निर्मम हत्या मामले की जांच को लेकर दायर की गई एक और याचिका को सुनने से साफ़ इंकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस संबंध में पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है अब तक ऐसे में एक के बाद एक आने वाली याचिकाओं पर सुनवाई का कोई औचित्य ही नहीं बनता है.

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत में दाखिल की गई याचिका में मॉब लिंचिंग और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मुद्दा उठाया गया है, जिसे सुनने से कोर्ट ने मना कर दिया गया है. बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को दो साधुओं सहित कुल 3 लोगों की हुई बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या के मामले में जांच कर रही CID ने गुरुवार को दहाणु अदालत में दो अलग-अलग आरोपत्र दाखिल किए हैं. CID ने कोर्ट में 126 लोगों के खिलाफ 4995 पन्नों की पहली चार्जशीट, जबकि 5921 पन्नों की दूसरी चार्जशीट दायर की. 

CID ने अफवाह को घटना का प्रमुख कारण माना है. मामले में अब तक 165 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है. साधुओं की हत्या के मामले में 808 संदिग्धों से पूछताछ की गई है. खास बात ये रही कि इस चार्जशीट के अनुसार, CID ने अपनी जांच में माना कि पालघर साधु हत्याकांड के पीछे कोई सांप्रदायिक वजह नहीं थी, बल्कि जाँच एजेंसी ने कुछ अफवाहों को ही दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड का मुख्य कारण बताया है.

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