लोन मोरेटोरियम पर बोली सुप्रीम कोर्ट- कैसे होगी ब्याजमाफी ? सरकार हलफनामा दाखिल करे
लोन मोरेटोरियम पर बोली सुप्रीम कोर्ट- कैसे होगी ब्याजमाफी ? सरकार हलफनामा दाखिल करे
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नई दिल्ली: लोन मोरेटोरियम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को एक सप्ताह की और मोहलत दी है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि ब्याज पर जो राहत देने की बात की गई है उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है. इसलिए अदालत ने एक सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. 

अदालत ने कहा कि ब्याजमाफी किस तरह लागू की जाएगी, इसका विवरण देते हुए सरकार 12 अक्टूबर तक नया हलफनामा दाखिल करे. सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन ने कहा है कि सरकार ने जो एफिडेविट दाखिल किया है, उसमें कई आंकड़े और तथ्य बेबुनियाद हैं. क्रेडाई ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए कुछ और दिनों का समय मांगा है. क्रे​डाई के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर को कोई राहत नहीं दी गई है. 

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सेक्टर को किसी प्रकार की लोन रीस्ट्रक्चरिंग सुविधा भी नहीं दी है. कंपनियों को पूरा ब्याज चुकाना पड़ रहा है. क्रेडाई ने सरकार के 6 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े पर आपत्ति जताई जा रही है. इसके जवाब में सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा ​कि उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अलग-अलग सेक्टर को राहत दी गई है. 

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