कंगाली से जूझ रही पाकिस्तान की सरकार तो उठाने लगी ऐसा कदम
कंगाली से जूझ रही पाकिस्तान की सरकार तो उठाने लगी ऐसा कदम
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आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपने नागरिकों की जेब से पैसे निकालने की तैयारी करने में लगे हुए है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है, जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है।  खबरों का कहना है कि पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड ने आयकर आदेश भी जारी किया जा चुका है। जिसके अनुसार देश में 5,06,671 लोगों को मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक किए जाने वाले है। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी, जिन्होंने वर्ष 2023 में टैक्स नहीं भरा है। 

टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की कवायद: खबरों का कहना है कि आदेश में ये भी बोला गया है कि जब तक ये लोग टैक्स फाइल नहीं करने वाले है, तब तक उनके सिम कार्ड ब्लॉक ही होने वाले है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आयकर विभाग के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 15 मई तक आदेश के पालन संबंधी रिपोर्ट सौंपने  के लिए भी बोला गया है। पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड ने देश में 24 लाख ऐसे लोगों की पहचान कर ली है, जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। इन सभी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इनमें से संघीय राजस्व बोर्ड ने पांच लाख लोगों के विरुद्ध सिम कार्ड ब्लॉक करने की कार्रवाई करने का निर्णय किया है। 

पाकिस्तान में बढ़ी करदाताओं की संख्या: खबरों का कहना है कि संघीय राजस्व बोर्ड को 1 मार्च 2024 तक 42 लाख लोगों ने टैक्स का भुगतान भी किया जा चुका है, जो कि पिछले साल के 38 लाख की तुलना में अधिक है। संघीय राजस्व बोर्ड के अधिकारियों का इस बारें में बोलना है कि हर हफ्ते सोमवार को बोर्ड एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट जारी करने वाले है, जिसमें टैक्स जमा करने वाले करदाताओं के नाम ऑटोमैटिक तरीके से अपलोड होने वाले है। जैसे करदाताओं के नाम संघीय राजस्व बोर्ड की लिस्ट में आएंगे तो टेलीकम्यूनिकेशन विभाग उनके सिम फिर से चालू कर सकता है। 

खबरों का कहना है कि पाकिस्तान में वेतन भोगी और गैर वेतनभोगी लोगों को अलग-अलग टैक्स देना पड़ता है। पाकिस्तान में छह लाख रुपये की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता। वहीं छह लाख से 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले नौकरीपेशा लोगों को ढाई फीसदी टैक्स भी देना पड़ता है। 12 से 24 लाख पर साढ़े 12 प्रतिशत, 24 लाख से 36 लाख पर 20 प्रतिशत, 36 लाख से 60 लाख तक 25 प्रतिशत और 60 लाख से 1.20 करोड़ की सालाना कमाई पर 32.5 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। इससे ज्यादा कमाई पर 35 फीसदी टैक्स का प्रावधान है। 

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