स्टालिन के मंत्री पोनमुडी को 3 साल की जेल, भ्रष्टाचार के मामले में पाए गए हैं दोषी
स्टालिन के मंत्री पोनमुडी को 3 साल की जेल, भ्रष्टाचार के मामले में पाए गए हैं दोषी
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चेन्नई: आय से अधिक संपत्ति के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की कैद और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मंत्री और उनकी पत्नी ने अपना मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया और कहा कि मामला बहुत पुराना है और अब मंत्री 73 साल के हैं जबकि उनकी पत्नी 60 साल की हैं।  जोड़े ने न्यूनतम सजा का अनुरोध किया था।

तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और अदालत ने उन पर और उनकी पत्नी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिससे दोषियों को उच्च अपील के लिए जाने की अनुमति मिल गई है। एक बड़े झटके में, मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया, जिससे उन्हें बरी कर दिया गया।

पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) का मामला 2002 में दर्ज किया गया था जब तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार 1996-2001 तक सत्ता में थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि दोनों की आय 1.4 करोड़ रुपये थी। जो उस समय उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से बहुत अधिक थी। डीवीएसी ने दावा किया कि पोनमुडी ने 1996-2001 तक राज्य सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध संपत्ति अर्जित की।

28 जून को, वेल्लोर की एक प्रमुख सत्र अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को मामले में यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। वेल्लोर के प्रधान जिला न्यायाधीश एन वसंतलीला ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी कर दिया।

मद्रास उच्च न्यायालय ने जून में वेल्लोर की एक अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के फैसले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अगस्त में पुनर्विचार करने का फैसला किया।

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