श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: सर्वे कराने में देर क्यों ? इलाहबाद हाई कोर्ट ने मथुरा अदालत से मांगा जवाब
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: सर्वे कराने में देर क्यों ? इलाहबाद हाई कोर्ट ने मथुरा अदालत से मांगा जवाब
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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर जारी विवाद पर आज (25 जुलाई) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश मथुरा से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अब तक की पूरी कार्यवाही से अदालत को अवगत कराया जाए। अदालत ने सवाल किया कि आज तक एक भी प्रार्थना पत्र का निपटारा क्यूं नहीं हुआ? यदि सर्वे की आवश्यकता है तो जिला जज देर क्यूं कर रहे हैं? इस मामले पर फैसले के लिए हाई कोर्ट ने 2 अगस्त की तारीख मुक़र्रर की है।

बता दें कि इससे पहले 23 जुलाई को सर्वे की मांग पर मथुरा की एक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर के चिन्हों के सत्यापन के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। इस मामले को लेकर ही अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा  है। यह मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा के दिनेश शर्मा की ओर से वकील देवकीनंदन शर्मा और दीपक शर्मा ने दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय चौधरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। वकीलों ने मीडिया से कहा कि हमने कोर्ट के द्वारा नियुक्त कमिश्नर के जरिए ईदगाह का सर्वे कराने की मांग पर जोर दिया था, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

वकीलों ने कहा था कि कोर्ट का फैसला आने के बाद अगली कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। फैसला पक्ष में आता है तो ठीक है। अन्यथा इसके खिलाफ अपील की जाएगी। बता दें कि ये विवाद 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे में है। मथुरा में इस विवाद की चर्चा गत वर्ष उस समय शुरू हुई थी, जब अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने और उसका जलाभिषेक करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि, हिंदू महासभा ऐसा कर नहीं पाई थी।

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