बेटी से बलात्कार और हत्या करने वाले दरिंदे पिता को अदालत ने सुनाई फांसी
बेटी से बलात्कार और हत्या करने वाले दरिंदे पिता को अदालत ने सुनाई फांसी
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रतलाम: साढ़े पांच वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार और हत्या के आरोप में जावरा की अदालत ने सौतेले पिता को फांसी की सजा सुनाई है. रतलाम जिले में बलात्कार और हत्या के मामले में फांसी की सजा दिए जाने का यह पहला मामला है. वारदात के सामने आने के करीब आठ महीने बाद यह फैसला सुनाया गया है. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ओपी बोहरा ने पिपलौदा क्षेत्र के गांव में रहने वाले 42 वर्षीय सौतेले पिता को धारा 376 एबी में फांसी की, धारा 302 में मृत्युदंड की सजा सुनाई है. दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया  गया है. इसके अलावा साक्ष्य छिपाने पर धारा 201 में पांच साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.

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23 अप्रैल 2018 को दरिंदे पिता ने सौतेली बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसका शव जावरा में दफनाने की कोशिश कर रहा था. आरोपी ने बेटी की मौत बुखार से होने की सूचना पुलिस को दी थी, इसी बीच संदेहास्पद मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जावरा के सरकारी अस्पताल भेज दिया.  शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका के शरीर पर खरोंच और गला दबाने के निशान मिलने पर पुलिस ने सौतेले पिता के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया और 25 अप्रैल को उसे हिरासत में ले लिया.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि दरिंदा पिता बालिका के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था. फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि जांच पिपलौदा थाने के तत्कालीन प्रभारी अमित तौलानी ने की थी. मृतका की मां ने बयान दिया कि वह अभियुक्त की तीसरी पत्नी है, अभियुक्त उसकी बेटी पर शुरू से गलत नजर रखता था और घटना वाले दिन उसने बेटी के साथ मारपीट कर उसे मार डाला था. 

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