नई दिल्ली: अगस्ता वैस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाला मामले में आरोपी राजीव सक्सेना ने शीर्ष अदालत में अर्जी डालकर विदेश जाने की अनुमति मांगी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव सक्सेना के वकील को कहा है कि बुधवार (25 जून) तक बताए कि 5-5 करोड़ की दो सिक्योरिटी अदालत में जमा कर सकते हैं या नहीं। शीर्ष अदालत बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा है कि, 'हम आपकी आशंका को समझ सकते हैं, अगर राजीव सक्सेना बाहर जाता है तो वापस नहीं आएगा। किन्तु क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि उसे वापस ला सकें।' अदालत ने आगे कहा कि हम राजीव सक्सेना पर लगी शर्तों को और कड़ा कर देंगे। ईडी ने कहा है कि राजीव कुमार के पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ईडी ने कहा है कि राजीव सक्सेना का कोई संबंधी नहीं है।
ईडी ने कहा है कि राजीव सक्सेना सौ करोड़ के घोटाला मामले में अभियुक्त हैं। राजीव सक्सेना की ओर से कहा गया है कि उनकी सिस्टर और सिस्टर इन लॉ यहां पर हैं। दरअसल, ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनोती दी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य के आधार पर राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राजीव 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक विदेश में रहेंगे।
मध्य प्रदेश में बिजली कटौती से परेशान जनता, भाजयुमो ने कमलनाथ को भेजी लालटेन
जब-जब होगा आपातकाल का जिक्र, याद आएंगे पूर्व रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडिस
VIDEO: आज इमरजेंसी को पूरे हुए 44 साल, पीएम मोदी ने किया ऐसा ट्वीट