ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ट्विटर के सीईओ की गिरफ़्तारी पर राजस्थान अदालत ने लगाई रोक
ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ट्विटर के सीईओ की गिरफ़्तारी पर राजस्थान अदालत ने लगाई रोक
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जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को ट्विटर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जैक डोर्सी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है,  लेकिन उस प्राथमिकी को रद्द करने से मना कर दिया जिसमें डोर्सी पर ब्राह्मण समाज की कथित मानहानि का आरोप लगाया गया है. वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीप कपूर ने डोर्सी के खिलाफ चल रही जांच को रोकने और एफआईआर ख़ारिज करने के लिये याचिका दायर की थी.

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याचिकाकर्ता राजकुमार शर्मा के वकील एचएम सारस्वत ने अपने बयान में कहा है कि न्यायधीश पीएस भाटी ने अपील को ठुकरा दिया है और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. सुनवाई के दौरान डोर्सी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है क्योंकि उन्होंने समुदाय के बीच नफरत फैलाने जैसा कोई काम नहीं किया है. एक अदालत ने 1 दिसंबर को ट्विटर के सीईओ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था जिसके बाद बासनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था.

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आपको बता दें कि विप्रा फाउंडेशन के सदस्य और याचिकाकर्ता राजकुमार शर्मा ने उस तस्वीर पर आपत्ति जताई थी जिसमें जैक डोर्सी एक पोस्टर हाथ में थामे हुए थे. उनपर आरोप है कि उस पोस्टर से ब्राह्मणों के सम्मान को ठेस पहुंची है. दरअसल ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जैक डोर्सी की तस्वीर ने पिछले दिनों सोशल मीडिया बवाल मचा दिया था. दरअसल, डोर्सी की इस तस्वीर में कुछ महिलाओं के साथ खड़े हुए थे और उनके हाथ के पोस्टर में लिखा था 'स्मैश ब्राह्मिकल पैट्रिआर्की' यानी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता वर्चस्व को तोड़ो.  

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