पदोन्नति के 400 से अधिक पद समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला
पदोन्नति के 400 से अधिक पद समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला
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भारत के राज्य पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (पीएसईबी) द्वारा प्रमोशन के माध्यम से मिलने वाले 435 पदों को समाप्त करने के फैसले को कर्मचारी यूनियन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसके साथ ही बोर्ड की 15 मई की बैठक में स्पेशल अलाउंस खत्म करने के फैसले को भी चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है.

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इसके अलावा याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को कहा कि 15 मई को हुई बैठक में 435 पदों को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया जबकि बैठक के एजेंडे में यह विषय शामिल नहीं था और इसे टेबल एजेंडा के रूप में रखा गया. याची ने कहा कि यदि इन पदों को समाप्त कर दिया गया तो कई कर्मचारियों से प्रमोशन का हक छिन जाएगा.

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अपने बयान में याचिकाकर्ता ने कहा कि नियम के अनुरूप यदि पद रिक्त भी हैं तो भी उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने बोर्ड को 334 करोड़ रुपये दिए हैं. ऐसे में बोर्ड के समक्ष वित्तीय संकट की स्थिति नहीं है. साथ ही कहा कि स्पेशल अलाउंस को खत्म करने का फैसला बिना कर्मचारियों का पक्ष सुने ले लिया गया जो कानून की नजर में सही नहीं है. वही, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद पंजाब सरकार और स्कूल एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश पर रोक लगाने को लेकर अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार और बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा.

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