Dec 28 2017 09:36 AM
अहमदाबाद: निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता को राहत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि स्कूलों की फीस के नियमन के लिए राज्य सरकार का कानून संवैधानिक तौर पर वैध है. मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष पांडेय और जस्टिस वी एम पंचोली की खंड पीठ ने गुजरात फीस नियंत्रण अधिनियम 2017 को बरकरार रखते हुए 40 याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
वही अदालत ने स्कूल की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उनके द्वारा अपील दाखिल किए जाने तक अधिनियम को लागू करने पर रोक लगाने को कहा गया था. बता दे कि गुजरात स्व-वित्तपोषित विद्यालय (शुल्क का नियमन) अधिनियम इस साल अप्रैल से राज्यपाल ओ पी कोहली की सम्मति मिलने के बाद लागू हुआ था.
उन्होंने 12 अप्रैल को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। आपको बता दे कि इस अधिनियम को CBSE, ICSE सहित करीब 1900 स्कूल व स्कूली संचालको ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी साथ ही इस मामले में अभिभावकों के एसोसिएसन कि और से भी याचिका दायर कि गई थी.
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