'मोदी सरकार की अग्निपथ योजना असंवैधानिक और अवैध..', सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की मांग
'मोदी सरकार की अग्निपथ योजना असंवैधानिक और अवैध..', सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की मांग
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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय सेना में बहाली के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीते दिनों सड़कों पर उग्र आंदोलन देखने को मिला। बिहार के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन के मद्देनज़र इंटरनेट बंद कर दिए गए। इस बीच केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए सदियों पुरानी चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के उलट और संसदीय स्वीकृति के बिना है।

वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि को "अवैध" और "असंवैधानिक" बताया है और सुप्रीम कोर्ट से रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 14 जून के प्रेस नोट को निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की है।

बता दें कि इस योजना के तहत लड़के एवं लड़कियों दोनों को ही तीनों सेनाओं में भर्ती का अवसर दिया जाएगा। अग्निवीर के आवेदन के लिए आयु 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक की होनी चाहिए। हालांकि, इस साल के लिए दो साल की रियायत दी गई है। सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इससे 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होते ही युवाओं को एक अच्छा करियर मिल सकेगा। उनके पास बेहतर वेतन, प्रशिक्षण और भविष्य की राह तीनों होंगे।

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