वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड के पैसों से इफ्तारी पार्टी देने का विरोध, हाई कोर्ट पंहुचा मामला
वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड के पैसों से इफ्तारी पार्टी देने का विरोध, हाई कोर्ट पंहुचा मामला
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श्रीनगर: रमजान के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए इफ्तार पार्टियां देने का मामला जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय पहुँच गया है। इस पर उच्च न्यायालय ने सरकार और श्राइन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। दोनों पक्षों को अगले महीने उत्तर देने के लिए कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि, बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा उच्च न्यायालय में यह मुद्दा उठाते हुए कहा गया है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भक्तों के चढ़ाए पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। समिति का कहना है कि यह श्राइन हिंदुओं का श्राइन है और सरकार या बोर्ड का कोई अधिकार नहीं बनता कि वह इसके पैसों का जैसे चाहते इस्तेमाल करे। समिति ने जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट 1988 को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून श्राइन का नियंत्रण हिंदुओं से छीनकर सरकार को अधिकार देता है।

याचिका में भारतीय संविधान की धारा 26 के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ हिदुओं की तमाम संपत्तियां हिदुओं के सुपुर्द करने की मांग भी की। बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान शाम सिह के मुताबिक, पंडित श्रीधर जी के आध्यात्मिक मार्ग दर्शन में त्रिकुटा चोटियों की गोद में बसे हंसाली गांव के बारीदारों ने पवित्र गुफा का पता लगाया था। श्राइन बोर्ड का गठन होने तक बारीदार ही इस श्राइन का प्रबंधन करते रहे। अब इफ्तार पार्टियों का आयोजन करके बोर्ड के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

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