इस राज्य में शादी के लिए नहीं लेनी होगी पुलिस या प्रशासनिक अनुमति
इस राज्य में शादी के लिए नहीं लेनी होगी पुलिस या प्रशासनिक अनुमति
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है लेकिन इस बीच होने वाले शादी समारोहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि 'शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।'

जी दरअसल हाल ही में सीएम योगी ने एक बयान में कहा है कि, 'लोग केवल सूचना देकर और कोरोना नियमों का पालन करते हुए विवाह समारोहों का आयोजन कर सकते हैं। शादी समारोहों की सूचना देने के साथ कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। लेकिन साथ ही गाइडलाइंस के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।' इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि, 'कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए लोगों को जागरूक कर उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जाना चाहिए, ना कि किसी तरह का दुर्व्यवहार।'

मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ विवाह समारोहों के लिए निर्धारित लोगों की संख्या पर भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि 'बैंड-बाजे वालों या डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।' वैसे आपको याद हो तो इससे पहले योगी सरकार ने राज्य में शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा था कि 'कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किसी भी शादी समारोह या सार्वजनिक आयोजन में एक समय में 100 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जा सकेगा।' वहीं अब योगी सरकार ने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है और कहा कि, 'डीजे और बैंड-बाजे वालों को लोगों की निर्धारित संख्या में नहीं गिना जाएगा।'

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