तेलंगाना में 31 अप्रैल तक लागू हुआ नाईट कर्फ्यू, हाई कोर्ट ने दिया था अल्टीमेटम
तेलंगाना में 31 अप्रैल तक लागू हुआ नाईट कर्फ्यू, हाई कोर्ट ने दिया था अल्टीमेटम
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को नाइट कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया है. यह कर्फ्यू शाम 9 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा. यह आदेश राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार द्वारा जारी किया गया है. उन्होंने कहा है कि नाइट कर्फ्यू 20 अप्रैल की रात से लागू हो जाएगा और 30 अप्रैल तक जारी रहेगा.

इससे पहले उच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार को राज्य में लॉकडाउन लगाना है या नहीं, इस पर फैसला लेने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा था "48 घंटे के अंदर, सरकार को तालाबंदी या कर्फ्यू पर फैसला करना होगा, अन्य लोगों को कोर्ट आदेश जारी करेगा." अदालत ने और भी कई निर्देश जारी किए और तेलंगाना सरकार से राज्य में कोरोना की स्थिति की पूरी रिपोर्ट मांगी.

इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से ग्रेटर हैदराबाद म्‍युनिसिपल कार्पोरेशन के संक्रमित मामलों के बारे में 'वॉर्ड वार डेटा' मांगा. साथ ही साथ विवाह, समारोह और सार्वजनिक स्‍थानों पर बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने को लेकर उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये बहुत ही निराशाजनक है सरकार को इस बारे में सख्त फैसला लेना चाहिए. वहीं अदालत ने केंद्र सरकार से अगली सुनवाई में जवाब देने को कहा था.

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