MP में नया फरमान... क्रिसमस पर छतों को घरवालों की मर्जी के बिना नहीं बना सकेंगे 'सांता क्लॉज', वरना स्कूलों पर होगी कार्यवाही
MP में नया फरमान... क्रिसमस पर छतों को घरवालों की मर्जी के बिना नहीं बना सकेंगे 'सांता क्लॉज', वरना स्कूलों पर होगी कार्यवाही
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मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में 25 दिसंबर को आने वाले क्रिसमस त्यौहार से पहले एक नया फरमान पेश कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि ईसाई पर्व के अवसर पर छात्रों को सांता क्लॉज बनाने से पहले प्राइवेट स्कूलों को अभिभावकों से लिखित मंजूरी लेनी होगी.

खबरों का कहना है कि क्रिसमस के खास अवसर पर स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों में स्टूडेंट्स हिस्सा लेने के लिए सांता क्लॉज का रूप धारण कर लेते हैं. लेकिन शाजापुर जिला शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी अशासकीय संस्थाओं को निर्देशित कर दिया है कि आगामी समय में प्राइवेट स्कूलों को क्रिसमस त्यौहार पर, छात्रों को सांता क्लॉज की वेशभूषा में ढालने से उनके माता-पिता से लिखित में मंजूरी लेना होगी. 

बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे के नाम से जारी आदेश में बोला गया है कि यदि कोई स्कूल प्रबंधन बिना माता-पिता की अनुमति के किसी भी बच्चे को सांता क्लॉज की वेशभूषा में कार्यक्रम में हिस्सा दिलाता है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. शिक्षा विभाग का यह पत्र जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया गया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग का बोलना है कि आयोजन में त्यौहार विशेष की वेशभूषा पहनाकर बच्चों को जबरदस्ती बनाया जाता है, जिससे अप्रिय स्थिति का माहौल भी बनता है. इसी के चलते यह आदेश जारी किया गया है.  

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