नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को जेल में बंद उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उनके पिता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 10 अप्रैल को फातिहा या विशेष प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति दे दी है। बता दें कि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से कहा है कि फातिहा कल के लिए निर्धारित है। हमें उसे अनुष्ठान में शामिल होने से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पुलिस हिरासत में और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ कासगंज जेल से उसके गृहनगर ले जाया जाएगा। अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता आज शाम 5 बजे से पहले अपनी यात्रा शुरू कर दे।
अदालत ने कहा कि, “भले ही 10 तारीख (अप्रैल) के बाद कोई अनुष्ठान न हो, याचिकाकर्ता को 11 और 12 तारीख को अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए।” पुलिस अधिकारियों को आगंतुकों की गहन सुरक्षा जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बैठक परिसर में कोई हथियार नहीं लाया जाए। अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी अनुमति प्राप्त पारिवारिक बैठकों के समापन के बाद 13 अप्रैल को कासगंज जेल में वापस कर दिया जाएगा।
अब्बास अंसारी, जो एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को, अंसारी के वकील ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उनकी याचिका को समय पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सका, उन्होंने अदालत से उन्हें याचिका में संशोधन करने और 10 अप्रैल को होने वाली फातिहा में शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह किया।
अदालत ने याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका की एक प्रति उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को देने का निर्देश दिया और सुनवाई 9 अप्रैल के लिए निर्धारित की। मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने पर बांदा जेल से वहां ले जाए जाने के बाद 28 मार्च की रात रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाज़ीपुर में दफनाया गया क्योंकि अंतिम संस्कार के जुलूस में बड़ी भीड़ ने हिस्सा लिया था।
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