अगर शादी में दबंगई के लिए चलाई गोली तो, भुगतना पड़ेगी दो साल की सजा
अगर शादी में दबंगई के लिए चलाई गोली तो, भुगतना पड़ेगी दो साल की सजा
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भारत के राज्य पंजाब में अब लाइसेंस धारक अपने पास केवल दो हथियार रख सकता है. इससे पहले तीन हथियार रखने की अनुमति थी. पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के आर्म्स (संशोधन) एक्ट 2019 को राज्य में प्रभावी कर दिया है. इसी के तहत पंजाब में इसमें संशोधन किया गया है.

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अब नया नियम लागू होने के बाद पंजाब में सभी लाइसेंसधारियों को निर्देश दिए गए हैं, कि वे अपने पास रखे 2 से अधिक हथियारों को 13 दिसंबर, 2020 तक अधिकृत हथियार डीलर के पास जमा करवाएं. अगर कोई व्यक्ति सशस्त्र सेनाओं का सदस्य है, तो उसे अपनी यूनिट की आर्मरी (हथियार रखने की जगह) में 1 साल के बीच हथियार जमा कराने को कहा गया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस कर्मचारी या सेना के जवान से जबरन हथियार छीनने की कोशिश करता है, तो उसे 10 साल कैद से लेकर उम्रकैद तक की सजा और जुर्माना भुगतना होगा. पुलिस या सेना से हथियार छीनने की कोशिश करने वाले को अब कम से कम 10 साल की कैद और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है. इससे पहले यह सजा 3 से 7 साल तक थी. अपराधी को कैद के साथ जुर्माना भी भुगतना होगा. वही, पंजाब में विवाह समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में रुतबा और शक्ति प्रदर्शन करने के उद्देश्य से हवाई फायर करने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित एक्ट के सेक्शन 259 में प्रावधान कर दिया गया है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक, भीड़, धार्मिक स्थान, विवाह व अन्य समारोहों के मौके पर सेलिब्रिटी गन फायर करता है, तो उसे कम से कम 2 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना होगा.

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