इस राज्य में लागू होगा 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013', CM ने किया ऐलान
इस राज्य में लागू होगा 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013', CM ने किया ऐलान
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रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने का ऐलान किया है. विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, प्रदेश में अब जब भी किसी भी भूमि का अधिग्रहण होगा तो वह भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ही किया जाएगा. इसके अतिरिक्त दूसरे किसी भी कानून के तहत भूमि अधिग्रहण नहीं होगा.

दरअसल, बड़कागांव MLA अंबा प्रसाद द्वारा निरंतर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने की मांग की जा रही थी. अंबा प्रसाद ने बीते दिनों विधानसभा में प्रश्नकाल के चलते मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि खनन कंपनियों द्वारा झारखंड प्रदेश में अधिग्रहण में कानून तथा नियमों को ताक पर रख कर मनमानी की जा रही है. अंबा प्रसाद के 2013 के उपरांत खनन आरम्भ करने वाली कंपनियों द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू की मांग की थी.

वही अंबा प्रसाद की मांग पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि मामला कोयला खनन से जुड़ा है तथा वर्तमान में CBA Act, LA Act 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाता है. इस के चलते सोरेन ने प्रसाद को आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस पर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा. बुधवार को सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि MLA अंबा प्रसाद जिनका क्षेत्र में कोलियरी की मात्रा काफी ज्यादा है तथा वहां निरंतर मुआवजे से जुड़ी दिक्कतें होती रहती है इसलिए अब अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में UPA सरकार द्वारा बनाई गई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू की जाएगी.

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