कोर्ट ने पूर्व मंत्री वीके अब्राहिम कुंजू की जमानत याचिका को किया ख़ारिज
कोर्ट ने पूर्व मंत्री वीके अब्राहिम कुंजू की जमानत याचिका को किया ख़ारिज
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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने पलारीवट्टम फ्लाईओवर भ्रष्टाचार मामले में पूर्व लोक निर्माण विभाग के मंत्री वीके अब्राहिम कुंजू पर लगाई गई शर्त को हटा दिया है कि उन्हें एर्नाकुलम जिला नहीं छोड़ना चाहिए। अदालत ने फैसले में कहा कि उसने पिछले छह महीनों से जमानत की शर्तों का पूरी लगन से पालन किया। यह उनकी याचिका में था जिसमें जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की गई थी।

जमानत की शर्त हटाने की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि जमानत की शर्त का हवाला देते हुए किसी व्यक्ति की आवाजाही की स्वतंत्रता को अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पिछले छह महीनों से इस शर्त का पालन किया था। लोक अभियोजक की ओर से भी इस संबंध में कोई विवाद नहीं था।"

उन्हें मामले में 8 जनवरी 2021 को जमानत दी गई थी, जिसकी जांच विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। उन्हें पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति के बाद, उनका मल्टीपल मायलोमा का इलाज चल रहा था और वे अस्पताल में बने रहे। वह इस मामले में पांचवें आरोपी हैं।

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