केरल हाई कोर्ट ने पलारिवेटम फ्लाईओवर मामले में इब्राहीम कुंजू को दी जमानत
केरल हाई कोर्ट ने पलारिवेटम फ्लाईओवर मामले में इब्राहीम कुंजू को दी जमानत
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केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के पूर्व लोक निर्माण विभाग के मंत्री वीके इब्राहीम कुंजू की तबीयत खराब होने के आधार पर उन्हें जमानत दे दी। इब्राहीम कुंजू ने विवादास्पद पलारीवट्टम फ्लाईओवर परियोजना के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी गिरफ्तारी के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी ।

अदालत ने इब्राहीम कुंजू को जो निर्देश दिया है, वह जमानत बांड के रूप में 2,00,000 रुपये की राशि जमा करने के लिए है और उसे एर्नाकुलम जिले की सीमा के भीतर रहने का आदेश दिया है। अदालत ने इससे पहले इब्राहीम कुंजू की जमानत के लिए पिछली अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नई जमानत आवेदन पेश करने की छूट दी गई थी, जहां वर्तमान में उन्हें विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।

अपने पिछले आदेश में, पीठ ने तर्क दिया कि राज्य सतर्कता विभाग द्वारा जांच जारी रखने के बाद से मंत्री को जमानत पर अनुमति नहीं दी जा सकती ताकि परियोजना के बारे में सच्चाई का पता लगाया जा सके।

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