शराब घोटाले में कविता की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक हिरासत में भेजा, ठुकराई जमानत
शराब घोटाले में कविता की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक हिरासत में भेजा, ठुकराई जमानत
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हैदराबाद: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज मंगलवार (26 मार्च) को दिल्ली शराब घोटाला मामले में भारत राष्ट्रीय समिति (BRS) नेता के कविता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कस्टडी रिमांड खत्म होने पर कविता को अदालत में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा हिरासत में पूछताछ की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं करने के बाद आदेश पारित किया। कार्यवाही के दौरान कविता के वकील नितेश राणा ने उनके नाबालिग बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की।

ED के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर अंतरिम जमानत पर भी विचार किया जाना है, तो जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ED ने रेखांकित किया कि अंतरिम और नियमित जमानत दोनों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कड़े प्रावधान हैं। अदालत अब उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर एक अप्रैल को सुनवाई करेगी। संघीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसकी रिमांड अवधि के दौरान, ED ने बीआरएस नेता का बयान दर्ज किया, उससे पूछताछ की और कई व्यक्तियों और डिजिटल रिकॉर्ड से उसका सामना कराया। ED ने आरोप लगाया है कि कविता 'साउथ ग्रुप' की एक प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बड़े हिस्से के बदले में आम आदमी पार्टी (AAP) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

इससे पहले, अदालत कक्ष में प्रवेश करते समय, BRS नेत्री ने कहा, “यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला है। यह मनगढ़ंत और झूठा मामला है। हम बेदाग निकलेंगे।” 23 मार्च को ईडी ने कविता के भतीजे मीका शरण राव और भाभी अकिला के घरों पर छापेमारी की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, ईडी उनके परिवार के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार भी कर सकती है। इससे पहले, अदालत ने निर्देश दिया था कि बीआरएस नेता की ईडी हिरासत सीसीटीवी कैमरे वाले स्थान पर पूछताछ और फुटेज को संरक्षित करने के संबंध में समान नियमों और शर्तों के अधीन होनी चाहिए।

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