कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू: सीएम बोम्मई
कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू: सीएम बोम्मई
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बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला एक विधेयक पारित करने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को घोषणा कि की राज्य में जल्द ही धर्मांतरण विरोधी कानून पारित होगा।

अगर कर्नाटक की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू नहीं करती है तो श्री राम सेना ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन आयोजित करने की धमकी दी है। भाजपा सूत्रों के अनुसार सरकार इस संबंध में कानून पारित करने की योजना बना रही है और यह विधेयक अगले महीने बेलगावी के सुवर्णा सौधा में आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है कि विभिन्न मठों के प्रमुखों द्वारा इस अध्यादेश को अपनाया जाए।

श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की, अगर राज्य सरकार कानून बनाने में विफल रहती है तो कर्नाटक के सभी हिंदू धार्मिक दल आंदोलन शुरू करेंगे। मुथालिक कहते हैं, 'धर्मांतरण अंग्रेजों के समय से होता आ रहा है।

इस मांग को मुख्यमंत्री बोम्मई ने उत्साह के साथ पूरा किया, जिन्होंने कहा: "कर्नाटक सरकार पहले से ही इस क्षेत्र में अन्य राज्यों में पारित किए गए कानून पर विचार कर रही है। कर्नाटक शीघ्र ही अपना अधिनियम जारी करेगा। उन्होंने आगे कहा कि संविधान स्पष्ट रूप से बल या अनुनय-संवध द्वारा धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। उन्होंने जोर देकर कहा, ' मैंने अतीत में इसके खिलाफ भी बात की है। होसादुर्गा के भाजपा विधायक शेकर ने मानसून सत्र के दौरान धर्मांतरण का विषय उठाया था।

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