हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पीछे बैठे व्यक्ति के लिए अनिवार्य किया हेलमेट
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पीछे बैठे व्यक्ति के लिए अनिवार्य किया हेलमेट
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हैदराबाद: शहर की सड़कों पर होने वाली चोटों और मौतों को कम करने के लिए, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट नियम को सख्ती से लागू कर रही है। यह न केवल चालक पर बल्कि पीछे बैठने वालों पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं करने पर दुपहिया वाहन मालिकों का चालान किया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया और चूंकि लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ अनुशासन लाने के लिए उनका चालान करने का फैसला किया। कुछ मोटर चालकों ने शिकायत की कि जागरूकता अभियान चलाए बिना शुल्क लगाना अतार्किक है। “पीछे के सवारों के लिए हेलमेट पेश करने के पीछे तर्क यह है कि दुर्घटनाओं के मामले में, पीछे की सवारियों की भी मृत्यु हो जाती है और नियम के लागू होने से लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी।

उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2019 में बिना हेलमेट के 106 सवारों के साथ 36 पिछले सवारों की मृत्यु हो गई और 2020 में यह संख्या दोगुनी हो गई है। पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों के बाद पिलियन राइडर्स सड़क उपयोगकर्ताओं की तीसरी सबसे अतिसंवेदनशील श्रेणी हैं। "

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