कोर्ट ने सरकार से हर्जाना जमा करने को कहा
कोर्ट ने सरकार से हर्जाना जमा करने को कहा
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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश के तहत राज्य सरकार को हर्जाना राशि कोर्ट में जमा कराने को कहा है। मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है और इस आरोप में बरी होने के फैसले के खिलाफ बिना एविडेंस के दाखिल क्रिमनल अपील के लिये कोर्ट ने एक लाख रूपये का हर्जाना लगाया है।

कोर्ट ने इसे खारिज करते हुये सरकार को यह आदेश दिया है क वह इस राशि को कोर्ट में जमा करवा देवे। बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में मनोज विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति और अन्य के खिलाफ क्रिमिनल अपील की गई थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुये राज्य सरकार को हर्जाना जमा करने का आदेश दिया है।

जानकारी मिली है कि गोरखपुर में रहने वाली महिला मीरादेवी ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था लेकिन एविडेंस नहीं होने के कारण सेशन कोर्ट ने महिला के पति को बरी कर दिया था लेकिन इसके बाद भी राज्य की सरकार ने बरी करने के दिये गये आदेश के विरूद्ध किसी ठोस सबूत के ही हाईकोर्ट में अपील कर दी थी।

बताया गया है कि सेशन कोर्ट द्वारा बरी करने के बाद से ही पति पत्नी में समझौता हो गया था और वे एक साथ रहने लगे थे। कोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि यदि पति पत्नी समझौता कर एक साथ रह रहे है तो फिर बगैर सोचे समझे उसने कोर्ट में अपील क्यों दाखिल की।

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